हाउस रेंट अलाउंस (HRA)
इनमें से जो भी कम हो उस पर टैक्स से छूट मिलती है: प्राप्त किया गया HRA या भुगतान किया गया रेंट सैलरी का 10% या दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के लिए सैलरी का 50 प्रतिशत तथा अन्य जगहों के लिए सैलरी का 40 प्रतिशत।